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विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिये एसबीआई के तत्कालीन बैंक मैनेजर कोे उपस्थित रहने के निर्देश

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर ४ अक्टूबर ;अभी तक ;   भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अशोका गार्डन के बैंक मैनेजर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थित हुए। बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ को बताया कि लोन आंवटन के संबंध में वह शाखा प्रबंधक नहीं थे। इसलिए वह दस्तावेजों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दे सकते है। एकलपीठ ने सीबीआई के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई के दौरान संबंधित शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर समस्त दस्तावेज के साथ उपलब्ध रहें। एकलपीठ ने आदेष का पालन सुनिश्चित करते एसबीआई के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया है।
गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिये गये बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी।

कांग्रेस विधायक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किये गये है,वह फर्जी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश हाईकोर्ट को दिये थे। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समंस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

हाईकोर्ट के आदेष का पालन करते हुए बैंक मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेष जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा ने पैरवी की।

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