प्रदेश
शान्तनु विहार बगीचे में आंगनवाड़ी भवन निर्माण पर न्यायालय से मिला स्टे
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १२ मई ;अभी तक; विगत दिनों शान्तनु विहार कॉलोनी के सार्वजनिक बगीचे में नियमों के विपरित आंगनवाड़ी भवन बनाने के प्रयास के विरोध में कॉलोनीवासियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिससे क्षेत्र में स्थिति काफी गरमा गई थी तथा शांति भंग हो रही थी। कुछ व्यक्तियों ने इसे राजनैतिक रंग भी देने की कोशिश की तथा यह विवाद मीडिया में आने से शहर में चर्चा का विषय भी बन गया था।
एडवोकेट महेश मोदी ने बताया कि कॉलोनीवासियों ने संयम रखते हुए आंगनवाड़ी भवन निर्माण रोकने के लिये, विघ्नहर्ता सामाजिक कल्याण समिति एवं अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय लोक उपयोगी सेवाएं मंदसौर के पीठासीन अधिकारी श्री हर्ष सिंह बहरावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका को आदेशित किया कि शान्तनु विहार कॉलोनी के बगीचे में अन्य आदेश तक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण नहीं करे और ना ही गढ्ढे इत्यादि खोदे।
एडवोकेट महेश मोदी ने बताया कि कॉलोनीवासियों ने संयम रखते हुए आंगनवाड़ी भवन निर्माण रोकने के लिये, विघ्नहर्ता सामाजिक कल्याण समिति एवं अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय लोक उपयोगी सेवाएं मंदसौर के पीठासीन अधिकारी श्री हर्ष सिंह बहरावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका को आदेशित किया कि शान्तनु विहार कॉलोनी के बगीचे में अन्य आदेश तक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण नहीं करे और ना ही गढ्ढे इत्यादि खोदे।
इस स्टे आदेश से समाजसेवी राघवेन्द्रसिंह तोमर, पूर्व पार्षद विजय गुर्जर, शांतनु विहार कॉलोनीवासियों महेश मोदी एडवोकेट, शीतल प्रसाद पटेल, सुभाष अग्रवाल, गोपाल गुप्ता, विनोद दुबे, अमरदीप पुरोहित, देवेन्द्र शर्मा, अजय आदि ने अपार खुशी व्यक्त की है।
न्यायाधीश महोदय के इस आदेश से नगरपालिका को भी सार्वजनिक स्थान के मनमाने उपयोग नहीं करने का मार्गदर्शन भी मिला है।