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संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा

महावीर अग्रवाल
मंदसौर 23 दिसंबर ;अभीतक;  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं।
                                         जिसके अंतर्गत जिले के संपूर्ण राजस्व की सीमा अंतर्गत समस्त उत्सव एवं आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग पूर्ण से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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