संपूर्ण बालाघाट अनुविभाग में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 11 नवंबर ;अभी तक ; जिला मुख्यालय बालाघाट एवं संपूर्ण बालाघाट अनुविभाग में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। आज 11 नवंबर को जारी किये गये आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं अनुविभाग में कुछ आपराधिक घटनाएं प्रकाश में आई है जिसके कारण कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की प्रबल संभावना है।
कानून एवं शांति व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से विगत दिवस अनुविभागीय अधिकारी श्री गोपाल सोनी एवं नगर पुलिस अधीक्षक ने बालाघाट नगरीय क्षेत्र एवं अनुविभाग का संयुक्त भ्रमण किया था जिसमें पाया गया की नगरीय क्षेत्र एवं अनुविभाग के अंतर्गत आमजन मकान मालिक धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति द्वारा बालाघाट जिले की किसी भी तहसील अथवा बालाघाट जिले से आने वाले मुसाफिर/अस्थाई निवासी जो व्यापार/नौकरी एवं अन्य कार्यों से आकर संबंधित थाने में बिना मुसाफिर नामा दर्ज कराये निवास कर रहे है। जिसकी जानकारी संबंधित मकान मालिक/धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों द्वारा प्रशासन को नही दी जाती है जिसके चलते भविष्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बिगडने की संभावना है।
जिसके आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गोपाल सोनी ने नगर एवं संपूर्ण बालाघाट अनुविभाग में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जिसका उल्लंघन करने पर तदनुसार दंडनीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है।