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सड़क दुर्घटना मामला :- मृतक के परिजनों को दो करोड 94 लाख 90 हजार रुपए का मुआवजा

संतोष मालवीय
भोपाल १८ मार्च ;अभी तक;  सड़क दुर्घटना मे एडीडास इण्डिया मार्केट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में रिटेल मैनेजर कि मृत्यु हो जाने के मामले में राजधानी भोपाल कि अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मृतक के परिजनों को दो करोड 94 लाख 90 हजार 208 रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दिए है।
                            अदालत ने यह आदेश दुर्घटना कारित करने वाले टैंकर के मालिक मेसर्स ब्लू पेट लॉजिस्टक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी और ड्राईवर के खिलाफ दिए है। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी व सनी हिंगोरानी द्वारा दायर किए गए दावा की सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं।
                         श्री हिंगोरानी ने बताया कि सुरेंद्र पैलेस होशंगाबाद रोड भोपाल निवासी अमिल खन्ना एडीडास इण्डिया मार्केट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में रिटेल मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। ग्यारह नवंबर 2018 को अमिल खन्ना कार से छींद हनुमान मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान बरखेड़ा के पास दोपहर बारह बजे के लगभग टैंकर के ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से टैंकर को चलाते हुए उसकी कार में रांग साईड जोरदार टक्कर मार दी थी। टैंकर की टक्कर लगने से घटना स्थल पर ही अमिल खन्ना की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने उनके भविष्य के जीविकोपार्जन के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट का क्लेम केस अदालत मे दायर किया था।
                          अदालत ने प्रकरण कि समस्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते मृतक के परिजनों को उनके भविष्य के जीविकोपार्जन को ध्यान मे रखते हुए उक्त राशि अवार्ड कि गई है।

 


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