सोनेवानी अभ्यारण के गठन किये जाने के सम्बन्ध में जनहित याचिका उच्च न्यायालय में विचारार्थ स्वीकृत

आनंद ताम्रकार
बालाघाट 16 अक्टूबर ;अभी तक; बालाघाट जिले में स्थित दक्षिण वनमंडल सामान्य के अंतर्गत कान्हा पेंच कॉरिडोर क्षेत्र में प्रस्तावित सोनेवानी अभ्यारण के गठन किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने एवं कॉरिडोर क्षेत्र में स्वीकृत माईनिंग प्रोजेक्ट की लीज रद्द करने विषयक जनहित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलीमठ एवं श्री विशाल मिश्रा जस्टिस की खण्डपीठ ने विचारार्थ स्वीकृत कर ली है।
                             डॉक्टर पीजी नाजपांडे द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका स्वीकृत करते हुये प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये है।
                           प्रतिवादियों में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं मौसम परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) मंत्रालय के सचिव नई दिल्ली।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एजीजीएफ टाइगर  प्रोजेक्ट और सदस्य सचिव नई दिल्ली।
नेशनल बोर्ड ऑफ वाल्इड लाईफ के सचिव नई दिल्ली।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
प्रधान मुख्य संरक्षक वन वाईल्ड लाईफ  मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
वनमंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य बालाघाट।
जे.के मिनरल्स मेन रोड बालाघाट।
पैसिफिक मिनरल्स बालाघाट के प्रबंध निर्देशक श्री वेंदानंद राय बैहर रोड बालाघाट।
को 10 अक्टूबर 2023 को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है।