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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट  करने पर लगाया गया प्रतिबंध

आनंद ताम्रकार
बालाघाट १६ मई अभी ता; जिले में आगामी नवंबर, दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव सम्पान्नब होना है और इस दौरान कानून व्य्वस्थार सुदृढ़ बनाये रखने तथा सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वोंम द्वारा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट् कर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं समुदायों के मध्या वैमनस्यसता फैलाने की आंशका को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टरर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सम्पू र्ण बालाघाट जिले की राजस्वर सीमा में लोक शांति बनाये रखने के लिए किसी भी व्यकक्ति या संगठन द्वारा सोशल मीडिया व्हा4टस एप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टा ग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्टव करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
                                  इस संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यदक्ति या संगठन सोशल मीडिया मीडिया व्हारटस एप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टा ग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री, अश्लीनल संदेश, चित्र, वीडियो या आडियो पोस्ट  नहीं करेगा, जिससे समाज के विभिन्नय वर्गों में वैमनस्यगता या द्वेश की भावना फैले  और साम्प्रलदायिक सद्भाव को खतरा उत्पवन्नि हो। कोई भी व्यवक्ति या संगठन आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रमदायिकता से संबंधित पोस्टी, महिला, अल्प संख्याक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पतणी नहीं करेगा। किसी भी व्यगक्ति या संगठन द्वारा कानून व्यलवस्था् की स्थिति को बिगाड़ने संबंधी या अफवाह फैलाने वाली पोस्टस सोशल मीडिया पर पोस्टव नहीं की जायेगी। यदि कोई व्यकक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंिघन करेगा तो उसके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगोी 10 अगस्तन 2023 तक प्रभावी रहेगा।

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