हत्या के आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर , गरोठ १९ दिसंबर ;अभी तक;  माननीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय गरोठ श्रीमती प्रिया षर्मा साहब द्वारा हत्या करने के वाले दो आरोपितों 01) मनोहर पिता रामचन्द्र बैरागी उम्र 28 साल निवासी पुन्याखेडी थाना गरोठ, 02) कैलाष पिता रघुनाथ राठौर जाति तेली उम्र 39 साल निवासी मदकोटा थाना बडोद जिला आगर-मालवा को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 22000-22000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 14.10.2020 को चौकी प्रभारी चंदवासा उपनिरीक्षक राकेष चौधरी को चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि आगर बर्डिया उंचा कच्चा रास्ता पवन चक्की के पास रास्ते किनारे खेत की खाई हतई मगरा, ग्राम हतई में एक व्यक्ति की लाष पडी है। सूचना पर उपनिरीक्षक राकेष चौधरी तत्काल मौके पर पहुॅचे। मौके पर एक लाष पडी थी, जो कि पुरूष का षव था। षव किसका था पता नहीं चला। थोडी दूरी पर खाई में एक लाल, काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटरसायकल पडी थी। चौकीदार के बताये अनुसार मर्ग देहाती नालसी 0/20 धारा 174 जा.फो. लेखबद्ध कर जांच में ली गई। मौके पर षव की पहचान न होने के कारण षव की तलाषी ली गई तो जेब से 420 रूपये नगद एवं एक राषन कार्ड की छायाप्रति जो रमेषचन्द्र पिता रामदयाल पाटीदार निवासी चचावदा पठारी, पोस्ट ढलमू, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर के नाम का होकर मिला। राषन कार्ड के आधार पर ग्राम चचावदा पठारी के चौकीदार को सूचना दी व उसके मोबाईल पर षव व षव के पास पडी मोटरसायकल के फोटो भेजे तो चौकीदार के द्वारा बताया गया कि गांम के रमेषचन्द्र पाटीदार का लडका किषोर पाटीदार दिनांक 13.10.2020 से गायब है। चौकीदार, रमेषचन्द्र पाटीदार एवं अन्य परिजन के साथ मौके पर पहुॅचे। षव को देखकर रमेषचन्द्र पाटीदार ने उसकी पहचान अपने पुत्र किषोर के रूप में की गई। षव की पहचान होने षव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किषोर पाटीदार द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर हत्या करना पाया गया। जिस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अपराध अनुसंधान में लिया गया। अपराध के अनुसंधान के दौरान मृतक की पत्नी व उसके माता पिता के कथन लिये गये। जिस पर से पता चला कि मृतक का आरोपी गण से लेन-देन था। तथा घटना दिनांक को आरोपी मनोहर द्वारा फोन करके मृतक को उसके खेत पुन्याखेडी पर बुलवाया था। जिस पर से मृतक पैसे लेने के लिये। वहॉ पर गया था। जहॉ पर आरोपीगण द्वारा मृतक को मारपीट कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके षव व उसकी मोटर सायकल को आगर बर्डिया उंचा कच्चा रास्ता पवन चक्की के पास रास्ते किनारे खेत की खाई हतई मगरा, ग्राम हतई में फंेक दिये और दोनों आरोपी वहॉ से अलग-अलग अपने-अपने घर चले गये ताकि किसी को षंका ना हो। आरोपी मनोहर के घर रात में मृतक के पिता पुछने गये तो आरोपी मनोहर द्वारा बताया गया कि मृतक उसके पास नही आया था। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण की टावर लोेकेषन, व मृतक की कॉल डिटेल प्राप्त की गई। जिस पर से आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त आर्टिकल जप्त किये गये व मृतक का मोबाईल व सिम आरोपीगण से जप्त किये गये। आरोपी मनोहर की वाईस नमूना लिया जाकर उसकी भी जॉच करवाई गई। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना अनुसंधान उप निरीक्षक राकेष चौधरी के द्वारा किया गया।
प्रकरण में न्यायालय के समक्ष 24 साक्षियों के कथन करवाये गये। विषेष लोक अभियोजक रमेष गामड द्वारा रखे गये तथ्यो तथा न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपितगण मनोहर बैरागी एवं कैलाष राठौर को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 20000-20000 एवं 201 भादंवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में अभियोजन संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री रमेष गामड द्वारा किया गया।