हमलावर बाप- बेटे को सात साल का कठोर कारावास

संतोष मालवीय
भोपाल एक मई ;अभी तक;  शराब पीने के लिए रुपए नही देने पर फरियादी रोहित साहू पर छुरी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी प्रीतम मेहरा व उसके बेटे विशाल मेहरा को अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने दोनो को भादस की धारा 307,34 के आरोप में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास के साथ तीन हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिकारी विनोद दुबे ने पैरवी की।
                                    अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना छोला मंदिर थाना क्षेत्र के शिव नगर भोपाल की 28 सितंबर 2021 की है। घटना दिनांक को पैसठ वर्षीय आरोपी प्रीतम मेहरा ने रात्रि करीब 12 बजे फरियादी रोहित साहू को रास्ते में रोककर उसके ऊपर शराब पीने के लिए पांच सौ रुपये की अड़ी डाली थी। रोहित द्वारा रुपए नही देने पर आरोपी प्रीतम ने पास रखी छुरी निकाली और रोहित के पेट में घोंप दी थी। रोहित की चीख पुकार सुनकर उसका भाई संजीव साहू बीच बचाव करने गया तो आरोपी प्रीतम और उसके आरोपी बेटे विशाल मेहरा ने भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर दोनो फरार हो गए थे। फरियादी संजीव साहू की रिपोर्ट पर छोला मंदिर थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। वही घायल संजीव व रोहित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था। जहाँ फरियादी की गवाही पर अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।