प्रदेश
08 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १५ मार्च ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट , श्रीमती सुरेखा मिश्रा सा., इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना कनाडिया, जिला इंदौर के अपराध में एस.सी. क्रमांक 07/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी शहरयार उर्फ चुन्नु आयु 46 वर्ष, निवासी खजराना जिला 18 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 363ख, 354 ख भादवि एवं 9 एम/ 10 पॉक्सो एक्ट में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 11000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना उप-निरीक्षक सचिन आर्य द्वारा की गयी।
अभियोजन मामले अनुसार पीडित बालिका के पिता ने अपने रिश्तेदारों तथा पडोसियों के साथ पुलिस थाना कनाडिया, इंदौर में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह प्रायवेट नौकरी करता है दिनांक 05-11-2022 को शाम के करीब 06:30 बजे वह अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसकी पत्नी का फोन आया कि आप जल्दी घर आ जाइये अपनी नाबालिक लड़की बालिका उम्र 08 वर्ष के साथ एक आदमी ने गंदी हरकत करने की कोशिश की है बालिका के साथ कुछ हो गया है। वह घर पहुँचा तो उसकी लड़की बालिका ने बताया कि आज शाम 06:15 बजे वह घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी कि तभी एक आदमी जिसने सफेद रंग की शर्ट ब्राउन रंग की पेट पहन रखी थी व बाल सफेद थे उसे खेलते समय हाथ जोर से पकड़कर मुह दबाकर खीचते हुए आलोक नगर के पास रास्ते की झाड़ियों के पीछे ले गया और झाड़ियों में ले जाकर उसके कपड़े उतारे, साथ ही उसके खुद के भी कपड़े उतारकर उसके साथ लेट गया था। बालिका को झाडियों के काटों से उसकी बाँयी आँख के पास चोट भी आई है। बालिका ने वहा पास से निकल रही पड़ोस की आंटी को आवाज लगाई, तो आंटी बालिका के पास पहुँची तो वह आदमी कपडे़ पहनकर भागने लगा, तो वहाँ पास में ही पड़ोस की आंटी ने चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा किया। आंटी ने बालिका को कपड़े पहनाये और मोहल्ले के लोगों ने उस आदमी को आसपास ढूँढा, गाड़ियों से उसका पीछा किया तो वहीं पास के एक लड़के ने उस आदमी को पकड़ लिया था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शहरयार मिर्जा उर्फ चुन्नू पिता मिर्जा मसूर अली, निवासी हीना कॉलोनी, खजराना बताया था। वह आदमी से छूटकर भाग गया था।
बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कनाडिया जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 915/2022 दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व मामला विवेचना मे लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया व उसके कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।