प्रदेश

20 लाख की निधि हरदा पीड़ितों पर खर्च की जाए- एनजीटी

आनंद ताम्रकार

बालाघाट , 10 फरवरी , अभीतक

शासन ऐसी नीति बनाएं ताकि हरदा जैसा खतरनाक हादसा पुन ना हो पूर्व में जमा 20 लाख की निधि हरदा पीड़ितों पर खर्च की जाए एनजीटी का आदेश शासन को सख्त नीति बनाकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं पुन: ना हो सके इन उद्योगों तथा आवासीय क्षेत्र के बीच बफर जोन होना चाहिए एनजीटी के पास पूर्व में जमा किए गए 20 लाख रुपए की निधि हरदा की घटना से पीड़ित हुए परिवारों पर खर्च की जाए इस बाबद पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा शहरी विकास के प्रमुख सचिव की कमेटी खर्च की जिम्मेदारी लेगी इन पर 3 सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान बनाकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए इस आशय का आदेश जस्टिस शिवकुमार सिंह तथा एक्सपर्ट मेंबर डॉ अफरोज अहमद ने डॉ पीजी नाजपांडे तथा रजत भार्गव द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर और अवमानना याचिका पर जारी किया है याचिका कर्ताओं के अधिवक्ता प्रभात यादव ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में खतरनाक पटाखों पर अंडरटेकिंग तथा टेस्टिंग के आदेश दिए थे, यदि उनको लागू किया जाता तो आज हरदा जैसे हालात नहीं होते एनजीटी के जस्टिस शिवकुमार सिंह तथा एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद ने इस दलील पर सहमति जताते हुए यह याचिका हरदा के हादसे पर सुमोटो याचिका के साथ संलग्न की है एनजीटी ने अपने आदेश में हरदा जैसी घटना पर 26 बिंदुओं का विस्तृत विवरण दिया है तथा उन्हें पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को नियत की गई है उत्सव के नाम पर खतरनाक पटाखे का उपयोग नहीं किया जाए जस्टिस शिवकुमार सिंह तथा एक्सपर्ट मेंबर डॉ अफरोज अहमद ने स्पष्ट किया है कि समारोह अथवा उत्सव के नाम पर प्रतिबंधित खतरनाक पटाखे की अनुमति नहीं दी जा सकती किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता

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