प्रदेश

7 वर्ष के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य  करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास 

 विधिक संवाददाता
     इंदौर २९ अप्रैल ;अभी तक; – जिला अभियोजन (मीडिया प्रभारी) श्री अभिषेक जैन ने बताया कि न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना द्वारिकापुरी, जिला इन्दौर के, अपराध क्रमांक 54/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त शैलेष उर्फ राजा, उम्र 57 वर्ष, निवासी सूर्यदेव नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) को  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5एम सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
                        नोट :- उक्त मामले में पीडि़त बालक को 50000 रुपये का प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की गई।
                          घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि पीडि़त बालक के पिता ने थाने आकर सूचना दी कि वह सूर्यदेव नगर इंदौर में किराये से रहता हूँ उसी मकान में आरोपी शैलेष रहता है। दिनांक 06-02-2021 की शाम करीब 07 बजे उसके 05 वर्ष के लड़के ने आकर अपनी माँ को बताया कि शैलेष दादा ने उसे अपने कमरे में बिस्किट खिलाने के लिये बुलाया था और बिस्किट खिलाकर उसके मुँह में अपना प्रायवेट पार्ट डाल दिया था। उक्त बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई तो मैंने तुरन्त अपने लड़के से पूछा तो उसने फिर से यही बताया, फिर मैंने उक्त घटना अपने पड़ोसी को बताई फिर उसके बाद थाने आया, उक्त सूचना पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54 / 2021, अंतर्गत धारा 377 भा.दं.सं. व धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से अभियुक्त  को उक्त  दण्ड  से दण्डित किया गया।

Related Articles

Back to top button