8 करोड़ से अधिक की अवैध सम्पत्ति फिजिंग की कार्यवाही की गई 

महावीर अग्रवाल
मन्दसौर २ मई ;अभी तक;  मन्दसौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध सक्षम अधिकारी सफेमा/एनडीपीएस मुंबई कोर्ट द्वारा 03 प्रकरणों में 08 करोड 05 लाख की अवैध संपत्ति फीजिंग की कार्यवाही की गई। 115 आदतन अपराधियो के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की जाने पर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा 31 आदतन अपराधियों को जिलाबदर, 53 अपराधियों को प्रत्येक माह की 01 एवं 16 तारीख को थाने पर उपस्थिति देने के आदेश जारी।
                             पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया द्वारा अपराध समीक्षा के दौरान व्यावसायिक मात्रा के मादक पदार्थ के प्रकरणों के आरोपी एवं एनके परिजनों की चल अचल संपत्ति की जानकारी संकलित कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत वित्तीय अनुसंधान कर अर्जित की गई अवैध संपत्ति को फ्रीजिंग करवाने की कार्यवाही हेतु निदेश दिये गये जिसके फलस्वरूप थाना प्रभारी सीतामउ एवं थाना प्रभारी मल्हारगढ द्वारा सक्षम अधिकारी सफेमा / एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये 03 प्रकरणों में फ्रीजिंग की कार्यवाही की गई है। जो निम्नानुसार है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में मादक पदार्थ के तस्करों के विरूद्ध वित्तीय अनुसंधान करवाकर मादक पदार्थ से
अर्जित चल-अचल संपत्ति के आधार पर प्रकरण तैयार कर सक्षम अधिकारी सफेमा / एनडीपीएस मुंबई कोर्ट को प्रकरण तेयार कर भिजवाने पर सुनवाई उपरांत जिला मंदसोर के निम्न 03 प्रकरणों में मादक पदार्थ के तस्कर एवं उनके परिवारों की संपत्ति के फ्रीजिंग आदेश जारी किये गये है।
क्र थाना एवं अपराध क्रमांक थाना अपराध 780/23
8/15,25,29 एनडीपीएस एक्ट । मादक पदार्थ के तस्कर का नाम सीतामउ रामकिशन पिता प्रभुलाल धाकड क्र० नि० ऐरा थाना नाहरगढ जिला धारा मंदसौर
चल-अचल संपत्ति का विवरण फ्रीजिंग संपत्ति की कीमत
ग्राम ऐरा की कृषि भूमि 1.01 हैक्टेयर ग्राम ऐरा की कृषि भूमि 0.14 , 5.75 करोड ।सवा1 हैक्टेयर
ग्राम ऐरा की कृषि भूमि 3.1300 हैक्टेयर
ग्राम ऐरा की शामलाती कृषि भूमि 4.6600 हैक्टेयर
ग्राम ऐरा की शामलाती कृषि भूमि 3.6800 हैक्टेयर
ग्राम ऐरा की शामलाती कृषि भूमि 1.200 हैक्टेयर
2
थाना मल्हारगढ अपराध क्र 285/23 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट
देवीसिंह पिता जुझारसिंह राजपूत नि० खाखरियाखेडी नारायणगढ़ थाना
तुफानसिंह पिता सौधिया राजपूत नि० थाना नारायणगढ
1.30 करोड
3.
ग्राम दोरवाडा में स्वयं अथवा भाई नरेन्द्र की शामलाती कृषि भूमि 1. 05 हेक्टेयर
ग्राम खाखरियाखेडी में पक्का मकान
ग्राम खाखरियाखेडी में पक्का मकान
ग्राम खाखरियाखेडी में पक्का मकान
थाना मल्हारगढ अपराध क्र 285/23 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट
उदयसिंह तुरकिया
आरोपी के नाम से पक्का मकान
01 करोड
आरोपी तुफानसिंह का एस्कॉर्ट ट्रेक्टर
ग्राम चौथखेडी में कृषि भमि 1.05 हैक्टेयर
कुल संपत्ति
08 करोड 05 लाख
उपरोक्त 03 प्रकरणों में कुल 08 करोड 05 लाख की अवैध चल अल संपत्ति फ्रीजिंग की गई
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आदतन सक्रिय अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कुल 115 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर प्रकरण कलेक्टर जिला मंदसौर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर सुनवाई उपरांत 31 आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया गया, 53 आदतन अपराधियों को प्रत्येक माह की 01 व 16 तारीख को थाना हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है। आदतन अपराधी थाने पर उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित करायेगें कि वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियो मे संलग्न नहीं है एवं इसी के साथ निकट भविष्य में भी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियो मे संलग्न नहीं रहेंगें । मंदसौर पुलिस द्वारा समय-समय पर इनकी गतिविधियों पर सत्त निगरानी रखी जा रही है।
जिला मजिस्ट्रेट जिला मन्दसौर के आदेश का उल्लंन किये जाते पाये जाने पर उनके विरूद्ध तत्काल मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओ के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला मन्दसौर के समस्त गणमान्य आम नागरिको से अपील की जाती है कि जिला बदर किये गये आरोपी यदि जिले एवं थानो की सीमा में पाये जाते है तो उनकी गतिविधिया / उपस्थिति की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम मन्दसौर के फोन नम्बर 07422-220500, मोबाईल नम्बर 7049101039 तथा सम्बंधित थाने पर देवे ।
इसी प्रकार थाना हाजिरी हेतु कोई भी आरोपी पुनः आपके थाना क्षेत्र मे किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाते है तो उनके अपराध के सम्बंध में भी पुलिस कंट्रोल रूम एवं थाने पर सूचना देवे ।
आपके द्वारा दी गई सूचना पर आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा व सम्बंधित बदमाश के विरूद्ध तत्काल मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा सके ।