विनायक ग्रीन्स में प्लाट खरीदने पर लगी रोक, ग्राहकों में बढ़ा असमंजस

 मयंक शर्मा

खंडवा  २९ अप्रैल ;अभी तक;  टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) उपांचरलक कविता नागर, ने सिविल लाइंस एरिया में विकसित की गई विनायक ग्रीन्स कॉलोनी में प्लाटों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई टीएनसीपी ने कालोनी की भूमि विवादों में आने के बाद की है। टीएनसीपी के उप संचालक कविता नगर ने प्रतिबंध लगाए जाने का पत्र उप पंजीयक समेत भू-स्वामियों और शिकायतकर्ताओं को भेजा है। इस सूचना से ग्राहकों में प्लाटों के क्रय-विक्रय को लेकर संशय है। विनायक ग्रींस कालोनी विकसित करने के बाद प्लाट विक्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रोजेक्ट के विवादों में आने के बाद से कालोनी में सन्नाटा पसर गया है।

्र                       उपसंचालक ने बताया कि शिकायत के आधार पर टीएनसीपी ने सीमांकन कराया। इसके बाद जांच की प्रक्रिया चल रही। कॉलोनाइजर ने भी प्राक्कलन संशोधित करने का आवेदन दिया है। इसलिसे  जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कॉलोनी में प्लाटों के क्रय -विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।

                             टीएनसीपी ने लिखा यह पत्रटाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय के पत्र के अनुसार भू-स्वामियों और उप पंजीयक कार्यालय समेत राजस्व विभाग को भेजे गए शिकायती पत्र के अनुसार खंडवा तरफ कुनबी खसरा क्रमांक 1052 / 2 रकबा 0.2020 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक की भूमि में सम्मिलित करते हुए अवैधानिक रूप से कालोनी निर्मित करने की शिकायत मिली है। खसरा नंबर 1052 / 3 रकबा 0.4040 एवं खसरा नंबर 1052 / 4 रकबा 4050 एवं 1052 / 5 रकबा 0.8090 हेक्टेयर कुल रकबा 1.6180 हेक्टेयर भूमि पर टीएनसीपी कार्यालय से आवासीय भूखंडीय कॉलोनी ( विनायक ग्रींस) स्वीकृत की गई है। इसमें कॉलोनाइजर द्वारा कालोनी विकास के दौरान स्थल पर भिन्नता आ गई है। इससे विकास अनुज्ञा में संशोधन बावत प्रकरण ऑनलाइन दर्ज है। नगर पालिका नियम के गुण दोषों के तहत जांच किए जाने तक कॉलोनी में किसी भी भूखंड / प्लाट का विक्रय प्रतिबंध रहेगा।

                             हाई लिंक सिटी में हुए अवैध निर्माण पर डेवलपर्स ने अपनी सफाई प्रस्तुत की है। नगर निगम कार्यालय को जवाब देते हुए निर्माण को अस्थायी बताया है। प्राक्कलन से बाहर की जानकारी दी है। नगर निगम अधिकारी जवाब का परीक्षण करेंगे, इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।