अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरण के संबंध में करनी होगी घोषणा, समाचार पत्रों और टी.व्ही. चैनलों में तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित भी कराना होगा

आशुतोष पुरोहित
खरगोन ३१ अक्टूबर ;अभी तक; निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को यदि उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसे अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ भरे जाने वाले शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। यदि किसी अभ्यर्थी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो वह स्वयं पर लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षरों में विवरण भरेगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित या दोषसिद्ध आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
प्रकाशन की तिथियां निर्धारित
संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर आपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित एवं प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। तीन बार का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन से चुनाव के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। प्रथम प्रकाशन नाम वापसी के दिनांक से 04 दिवस के अंदर अर्थात 02 से 06 नवंबर 2023 के मध्य कराना होगा। द्वितीय प्रकाशन 07 से 10 नवंबर 2023 के मध्य कराना होगा तथा तृतीय प्रकाशन 11 नवंबर से प्रचार समाप्ति तक अर्थात मतदान दिवस 17 नवंबर से दो दिवस पूर्व 15 नवंबर 2023 तक कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट सी-1 में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित एवं प्रसारित करवाया जाएगा।
फार्मेट सी-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के आपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट सी-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म-26 के कॉलम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हें लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि आपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय आपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा की जायेगी कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म-26 के पैरा 6-ए में वर्णित है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक रिकार्ड वाले अभ्यर्थियों को उन समाचार पत्रों की प्रतियां निर्वाचन व्यय लेखे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी जिन समाचार पत्रों में उसके द्वारा आपराधिक प्रकरणों के संबंध में घोषणा का प्रकाशन कराया गया है। इसी तरह राजनैतिक दलों को भी चुनाव समाप्त होने के 30 दिन के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में समाचार पत्रों की कतरन सहित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में इसे विधि सम्मत निर्देशों का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों के विरूद्ध आयोग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।