प्रदेश
एडीएम न्यायालय ने किया तीन खाद्य संस्थानों पर जुर्माना
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १३ सितम्बर ;अभी तक ; न्यायालय श्रीमती एकता जायवाल, अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर के द्वारा खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाध सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.08.2022 को अमूल ऐवरी टाईम स्लाईस ब्रेड का नमूना लिया गया था, जो जांच में मिथ्याछाप पाया जाने पर अनावेदकगण जितेन्द्र पोरवाल पिता दिनेशचन्द्र पोरवाल निवासी गरोठ इत्यादि पर अर्थदण्ड राशि रुपए 100000 (अक्षरी एक लाख रुपए) का जुमार्ना अधिरोपित किया गया।
न्यायालय अपर कलेक्टर मन्दसौर द्वारा खाध सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 15.04.2023 को धनिया पावडर का नमूना लिया गया था, जो जांच में अवमानक पाया जाने पर अनावेदकगण सुनील जाटव पिता रामलाल जाटव फर्म तलेरा ओवरसिंस 38 उद्योगिक क्षेत्र मन्दसौर इत्यादि पर अर्थदण्ड राशि रुपए 55000 (अक्षरी पचपन हजार रुपए) का जुमार्ना अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार न्यायालय श्रीमती एकता जायवाल, अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर के द्वारा खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाध सुरक्षा अधिकारी श्री श्यामसिंह रावत के द्वारा दिनांक 15.07.2023 को दूध एवं मिल्क पावण्डर का नमूना लिया गया था, जो जांच में अवमानक पाया जाने पर अनावेदक पंकज कुमार पिता लक्ष्मीनारायण फर्म श्री राधाकृष्ण दुध डेयरी, तहसील गरोठ पर अर्थदण्ड राशि रुपए 100000 (अक्षरी एक लाख रुपए) का जुमार्ना अधिरोपित किया गया।