प्रदेश
किसानों की भूमि से मैगनीज का अवैध उत्खनन
आनंद ताम्रकार
बालाघाट ९ जून ;अभी तक ; जिले के कटंगी अनुविभाग में स्थित तिरोड़ी तहसील से लगभग 50 किलोमीटर दूर पौनिया ग्राम में मैंगनीज खदान संचालित की जा रही थी खदान के लिये स्वीकृत भूमि के अलावा खदान क्षेत्र से लगी 2 किसानों की भूमि पर खदान संचालकों द्वारा बलात कब्जा कर भूमि से करोडों रुपयों का मैंगनीज अयस्क निकाल लिया गया खेत की भूमि तालाब नुमा गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई।
उक्त भूमि खेती के काबिल नही रह गई।खदान मालिकों द्वारा मैंगनीज उत्खनन किये जाने के बाद किसानों को युक्तिसंगत मुआवजा भी नहीं दिया इस प्रकार किसानों के सामने आजीविका संकट उत्पन्न हो गया है।
उक्त भूमि खेती के काबिल नही रह गई।खदान मालिकों द्वारा मैंगनीज उत्खनन किये जाने के बाद किसानों को युक्तिसंगत मुआवजा भी नहीं दिया इस प्रकार किसानों के सामने आजीविका संकट उत्पन्न हो गया है।
किसानों ने जिला प्रशासन को खदान मालिकों द्वारा उनके साथ किये गये इस कृत्य की लिखित शिकायत भी लेकिन आज तक शिकायत पर कोई संज्ञान नही लिया गया।
शिकायतकर्ता किसान ढुलीराम टेंभरे पिता गंगाराम टेंभरे और सालिकराम टेभरे पिता गंगाराम टेंभरे ने अवगत कराया की पौनिया ग्राम में मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को मैगनीज अयस्क के उत्खनन हेतु लीज स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत भूमि का नक्शा खसरा और माइनिंग प्लान लीज स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी करने के लिये खनिज मंत्रालय एवं जिला खनिज अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है स्वीकृत लीज भूमि से लगकर उनकी कृषि भूमि खसरा 561/1, 562/1, 566/1 रकबा 1.230 हेक्टर है। जिस पर वे खेती करके वर्षो से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। विगत 1 वर्ष पूर्व खदान संचालक के द्वारा हमारी जमीन से लगभग करोड़ों रुपये का मैगनीज खोदकर बेच दिया।
उत्खनन किये जाने के कारण उनकी कृषि भूमि अब कृषि कार्य के लायक नही रह गई है।
कृषकों ने यह भी अवगत कराया की विगत 15 फरवरी 2023 को राजस्व निरीक्षक तिरोड़ी के समक्ष सीमाकंन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें उनकी भूमि का खसरा नक्शा संलग्न किया गया है।
लेकिन आज तक सीमाकंन नहीं किया गया वहीं उनकी भूमि से मैंगनीज का उत्खनन निरंतर किया जा रहा है।
इन विसंगतियों के चलते किसानों का परिवार आजीविका के संकट से दर दर भटक रहा है।
स्वीकृत भूमि का नक्शा खसरा और माइनिंग प्लान लीज स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी करने के लिये खनिज मंत्रालय एवं जिला खनिज अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है स्वीकृत लीज भूमि से लगकर उनकी कृषि भूमि खसरा 561/1, 562/1, 566/1 रकबा 1.230 हेक्टर है। जिस पर वे खेती करके वर्षो से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। विगत 1 वर्ष पूर्व खदान संचालक के द्वारा हमारी जमीन से लगभग करोड़ों रुपये का मैगनीज खोदकर बेच दिया।
उत्खनन किये जाने के कारण उनकी कृषि भूमि अब कृषि कार्य के लायक नही रह गई है।
कृषकों ने यह भी अवगत कराया की विगत 15 फरवरी 2023 को राजस्व निरीक्षक तिरोड़ी के समक्ष सीमाकंन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें उनकी भूमि का खसरा नक्शा संलग्न किया गया है।
लेकिन आज तक सीमाकंन नहीं किया गया वहीं उनकी भूमि से मैंगनीज का उत्खनन निरंतर किया जा रहा है।
इन विसंगतियों के चलते किसानों का परिवार आजीविका के संकट से दर दर भटक रहा है।
किसानों ने अवगत कराया कि 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर इस मामले की जानकारी देकर मामले की जांच किये जाने हेतु निवेदन किया गया था लेकिन आज तक कार्यवाही ना होने से वे न्याय के लिये भटक ही रहे है।
यह उल्लेखनीय है कि पौनिया गांव जहां ये अवैध उत्खनन का मामला प्रकाश में आया है म.प्र.भू अभिलेख के पोर्टल से तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया का नक्शा ही गायब है। इसके चलते ग्रामीणों को उनकी भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे है।
एस एस परतेती अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट में इस संबंध में अवगत कराया की पौनिया गांव का नक्शा नही दिखने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। तिरोड़ी तहसीलदार ने भी इस संबंध में मुझे अवगत नही कराया है। एमओएस की गड़बड़ी के कारण नक्शा नहीं देख पा रहा है।
भू अभिलेख से नक्शा चेक करवायेगें।
यह उल्लेखनीय है कि पौनिया गांव जहां ये अवैध उत्खनन का मामला प्रकाश में आया है म.प्र.भू अभिलेख के पोर्टल से तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया का नक्शा ही गायब है। इसके चलते ग्रामीणों को उनकी भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे है।
एस एस परतेती अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट में इस संबंध में अवगत कराया की पौनिया गांव का नक्शा नही दिखने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। तिरोड़ी तहसीलदार ने भी इस संबंध में मुझे अवगत नही कराया है। एमओएस की गड़बड़ी के कारण नक्शा नहीं देख पा रहा है।
भू अभिलेख से नक्शा चेक करवायेगें।