अपनी ही भाभी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर २२ जुलाई ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 19.07.2023 को न्यायालय जयश्री आर्ययान मेहरा न्यायाधीश महोदय, इंदौर, जिला इंदौर ने थाना एरोड्रम, इन्दौर के अपराध क्रमांक 358/2011  एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रं 4714725/2011 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी xyz  निवासी इंदौर को धारा 354 भा.दं.सं. में 1 वर्ष का कारावास व  धारा 323 भा.दं.वि. में छह माह का कारावास व  कुल 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा यादव  द्वारा की गई।
                                    अभियोजन संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी / अभियोक्त्री ने थाना एरोड्रम पर यह रिपोर्ट लेख कराई कि वह उसके पति की मृत्यु के पश्चात् से अपनी मां के घर रह रही है। उसके पति की मृत्यु करीब आठ माह पूर्व कैंसर से हो गई थी, जब से उसका देवर उस पर बुरी नजर रखता है। जब उसने विरोध किया तो उसे मकान से निकाल दिया और हिस्सा नहीं दिया।  दिनांक 31.05.2011 को 03:15 बजे उसके देवर ने फोन कर कहा कि पानी की टंकी के पास आ जाओ, मकान के हिस्से के बारे में बात करना है। वह टंकी के पास गई तो उसके देवर ने कहा कि कार में बैठ जाओ, यहां धूप है, छांव में बात करेंगे। वह जैसे ही कार में बैठी आरोपी ने गाड़ी के कांच चढा लिये और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी छाती पकड़कर दबा दिया। विरोध किया, चिल्लाई तो उसका दाहिना हाथ मरोड़ दिया और झूमाझटकी कर सीने के पास कुर्ता फाड़ दिया, वह चिल्लाई तो उसे गाड़ी से नीचे उतार कर भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र एरोड्रम, इन्दौर पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 358 / 2011 अंतर्गत धारा 354, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया , जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।