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बीमाधारक की पत्नी को 15 लाख रूपये मय ब्याज के अदा करने के आदेश, जिला उपभोक्ता आयोग ने किया महत्वपूर्ण आदेश
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 17 जुलाई ;अभी तक; उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने मंगलवार को बीमें से जुड़े मामलें में महत्वपूर्ण आदेश किया है। यह आदेश अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय एवं सदस्य श्री महेश कुमार चांडक और सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार की बेंच ने किया है।
मामला टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल के विरूद्ध बीमा धारक कामेश्वर बागड़े की मृत्यु के बाद वैध वारिस पत्नि श्रीमती सुनिता बागडे निवासी ग्राम मकोड़ी पोस्ट कोथुरना तहसील खैरलांजी के विरुद्ध सेवा में कमी मानते हुए आदेश किये। आदेश के एक माह के भीतर 15 लाख रूपये क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। राशि पर दावा प्रस्तुति 07 जुलाई से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से टाटा ए.आई.जी. जनरल इश्योरेंश कंपनी भोपाल को अदा करने के आदेश दिये तथा इंश्योरेंश कंपनी 1000/- रूपये बाद व्यय के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया।
प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग में इस तरह प्रस्तुत किया गया था कि
आवेदिका श्रीमती सुनिता बागड़े के पति स्व. कामेश्वर बागड़े ने हिरो मोटोपार्क एचएफ डिलक्स एचएफएनडी मोटर सायकिल 21 जनवरी 2019 को खरीदी थी। जिसका बीमा ‘टाटा ए.आई.जी. इश्योंरेश कंपनी भोपाल से पास कराया था। बीमा अवधि 20 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2024 तक प्रीमियम रूपये 4405 देकर तथा वाहन स्वामी चालक के लिए 330 रुपये का प्रीमियम 15 लाख रूपये के लिए दुर्घटना बीमा कराया गया था। 13 मई 2019 को वाहन स्वामी कामेश्वर बागडे की एक सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। पत्नि श्रीमती सुनिता बागड़े द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों के साथ क्लेम प्रकरण बनाकर टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल को भेजा गया था। टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी भोपाल ने यह कहकर कि मृतक कामेश्वर बागड़े की ड्राईविंग लायसेंस नहीं होने की वजह से क्लेम को निरस्त कर दिया गया था।