प्रदेश

08 लोगों को 50-50 हजार रुपए के बंधपत्र भरवाने के आदेश, कलेक्टर ने की 02 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही

आशुतोष पुरोहित
खरगोन 09 नवम्बर ;अभी तक;  खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 02 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है और 08 व्यक्ति के विरूद्ध थाना प्रभारी के समक्ष 50-50 हजार रुपए के बंधपत्र भरवाने का आदेश दिया गया है।
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इन 02 लोगों में बिल्लीदड थाना बलकवाड़ा निवासी कैलाश पिता भाचरिया एवं हरिसेठ की बाड़ी जैतापुर थाना मेनगांव निवासी लोकेश पिता पंढरी अमोदे के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है और इन्हें तत्काल खरगोन जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है।
  जबकि जैतापुर थाना मेनगांव निवासी अमित ऊर्फ बंटी पिता कैलाश यादव, पुराना मछली बाजार थाना महेश्वर निवासी विजय ऊर्फ बम पिता कैलाश वर्मा, ग्राम आखीपुरा थाना करही निवासी राजू पिता भेरवसिंह जोगी, मोतीपुरा थाना खरगोन निवासी गणेश पिता तुलसीराम कहार, छोटी खरगोन थाना मण्डलेश्वर निवासी प्रकाश पिता रमेश गंगारेकर, जेल रोड़ मण्डेश्वर थाना मण्डलेश्वर निवासी सुनील ऊर्फ सोनु पिता कालुराम वर्मा, संजय नगर झिरन्या थाना चैनपुर निवासी अमजद पिता पीरू, झिरन्या थाना चैनपुरा निवासी ईशाक पिता मुश्ताक तथा पीजी कॉलेज के सामने खरगोन निवासी अब्दुल्ला पिता हबीब सुरूर को सबंधित पुलिस थानों में आगामी 06 माह तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को थाना प्रभारी के समक्ष आमद देने कहा गया है और 50-50 हजार रुपए के बंधपत्र भरने का आदेश भी दिया गया है।
इन व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 294, 323, 506, 327, 34, 354, 324, 341, 427, 160, 188, 147,148, 149, 436, 279, 337, 338,  353, 332, 186, 336 53, व 52, 54 आपदा प्रबंधन अधि. 13 जुआ एक्ट, 4क सट्टा एक्ट, 4 क धुत अधि. 25 (बी) आर्म्स एक्ट, 34 (1) आबकारी अधिनियम एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर एवं बंधपत्र भरने की कार्यवाही की गई है।

Related Articles

Back to top button