प्रदेश
उम्मीदवारों को 30 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का विवरण, खर्च पर रखी जायेगी कड़ी निगरानी
आशुतोष पुरोहित
खरगोन 4 नवम्बर ;अभी तक; -विधानसभा चुनाव-2023 के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के पूर्व अलग से खोले गये बैंक खाता के माध्यम से ही चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उसे कम से कम तीन बार निर्वाचन व्यय लेखे को परीक्षण हेतु निर्वाचन व्यय लेखा दल को प्रस्तुत भी करना होगा तथा चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की विभिन्न माध्यमों से निगरानी की जा रही है। उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में व्यय लेखा दल को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।