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2018 चुनाव के दौरान प्रत्याशी के वाहन पर किया था हमला, चार को 3 साल की सजा

आशुतोष पुरोहित
खरगोन – 7 नवम्बर ;अभी तक;  2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कसरावद प्रत्याशी के वाहन पर हमला करने वाले चार हमलावरों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 3.3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
                                            पैरवीकर्ता हरेसिंह पाण्डर ने बताया कसरावद विधायक प्रत्याशी सचिन यादव 27 नवंबर 2018 को कार क्रमांक एमपी 10 सीए ् 5007 से ग्राम भोईन्दा होकर कठोरा, चिचली जा रहे थे। उनके साथ पीए नरेन्द्र भार्गव, सुरक्षा गार्ड सुरेश वर्मा व वाहन चालक सलाउद्दीन थे। ग्राम भोईन्दा में संजय व राजपाल न उनकी गाड़ी चिचली रोड़ पर अदलपुरा फाटे के पास रोकी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी पर पत्थर मारे जिससे उनकी गाड़ी का पिछला कांच फूट गया व नुकसान हुआ। संजय जायसवाल ने चिल्लाकर हाथ में केन लेकर खड़े लोगों को बोला कि घासलेट डालकर आग लगा, जिसके बाद  यादव साथियो के साथ गाड़ी से वहां से तेजी से भागकर चले गये, उनकी गाड़ी का पीछा भी किया।
                                   यादव ने सुबह मतदान होने एवं अराजकता नही फैले इसलिए मतदान की प्रक्रिया से निवृत्त होने के बाद् रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद थाना बलकवाडा द्वारा  विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय कसरावद में प्रस्तुत किया जहां न्यायालय द्वारा यह टिप अंकित की कि उक्त आलोक में यदि दोषीगण के कृत्य को देखा जाये तो यह कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया अपराध नही था। यह एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर किया गया हमला मात्र भी नहीं था। यह हमला भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर था, चुनाव प्रणाली पर था, हर उस नागरिक की सोच पर था जो चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अगर दोषीगण को लगा भी था कि फरियादी ने आचार संहिता का कोई उल्लंघन किया भी है तो भी चुनाव आयोग, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व मीडिया के पास जाने के तमाम विकल्प उनके पास खुले थे, परन्तु ऐसा न कर जो कृत्य उन्होंने किया वह निश्चित ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला है, जो लोग निवर्तमान विधायक प्रत्याशी के विरूद्ध ऐसी घटना कारित कर सकते है, उनकी सोच निश्चित ही अलोकतांत्रिक है और ऐसी सोच के साथ सख्ती से निपटकर ही लोकतंत्र को कमजोर होने से बचाया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय की कोई हमदर्दी दोषीगण के साथ नही है और उन्हें उचित दण्ड दिया जाना समीचीन है।
                                न्यायाधीश विवेक जैन द्वारा आरोपीगण राहुल पिता भारत, संजय पिता गुलाबसिंह एवं शैलेन्द्र  पिता उमेदसिंह निवासीगण भोईन्दा 03.03 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

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