सरिये से भरा डंपर लूट कर ट्रक ड्राईवर की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

संतोष मालवीय
भोपाल १२ फरवरी ;अभी तक; सरिये से भरे ट्रक को लूट कर ड्रायवर कि हत्या करने वाले आरोपियों को सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा कि अदालत ने आरोपी महेश राठौर, मोहम्म्द नसीम व जयकरण प्रजापति को भाडस की धारा 302, 201, 394 के आरोप में दोषी ठहराते हुए दस हजार रूपये के जुर्माना से दंडित किया है. एवं आरोपी रितेश भारके, शहनवाज व विजय श्रीवास्ताव को धारा 414, 411 के  आरोप में तीन तीन साल के कारावास के साथ जुर्माना से दंडित किया है.
                                        अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2018 को वन विभाग झागरीया के चौकीदार बटुलाल ने पुलिस को सूचना कि झागरीया पहाडी बायपास रोड पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। मृतक की पहचान मृतक के परिजनों द्वारा माखन के रूप में की गई जो कि बंसल कंपनी में ड्राईवर है जो कि वह डंफर चलाता था। मृतक का पोस्टमार्टम गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल में कराया गया। पुलिस ने जाँच के दौरान साक्षीयों के बयान दर्ज कर जाँच शुरू की, जाँच में पाया गया कि मृतक माखन सिह 13 अगस्त 2018 को रात्री दस बजे बंसल आयरन एण्ड स्टील फैक्ट्री मंडीदीप से करीब 12 टन लोहे का सरिया भरकर भोपाल के लिये रवाना हुआ था जिसका कोई पता नही है, जांच के दौरान पाया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक चालक से डम्फर मय सरिया के लूट कर ले गए एवं चालक की अन्य स्थान पर गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को पुलिया  के नीचे फेक दिया गया। पुलिस ने भोपाल शहर के विभिन्न स्थानो चौराहो पर लगे सीसीटीव्ही. केमरो से विवचेना की तो पाया कि उक्त डम्फर पीपुल्स माल से बेस्ट प्राइस तिराहा होते हुये करोंद मंडी तरफ जाते हुए देखा गया. तथा 14 तारीख को रात्रि नौ बजे करोंद मंडी से वापस आता हुआ हाउसिंग बोर्ड करौंद स्थित देशी कलारी के सामने से शाहबाज ट्रेडर्ड्स की  तरफ से जाते हुये देखा गया. पुलिस ने इसी आधार पर विवेचना की और आरोपीयो की तलाश करने पर लूटा हुआ सरिया शाहवाज ट्रेडर्स के पास से जप्त किया. पुलिस ने दुकान मालिक शाहनवाज शेख उर्फ सोनु से पुछताछ की तो उसने अपने साथी रितेश भारके, विजय श्रीवास्तव के साथ वाहिद नूर व शाबिर काला के कहने पर सरिया खरीदना बताया गया. पुलिस ने सरिया जप्त कर आरोपी शाहनवाज शेख, रितेश भारके, एवं विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर आरोपी शाहनवाज से लूटा गया सरिया जप्त किया गया व दोनो आरोपीयो से सरिया बेचने में मिले रूपये जो उनको हिस्से में मिले थे वे भी जप्त किये गये. विवेचना बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया था. जहाँ आज सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया गया.