प्रदेश
दुष्कर्मी को दस साल का कठोर कारावास
संतोष मालवीय
भोपाल २८ फरवरी ;अभी तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी वीरू वाल्मिकी को भाडस की धारा 376, 366 एवं पॉकसो एक्ट की धारा 3/4 के आरोपी में दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास के साथ छह हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.
अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार से है कि 18 मार्च 2019 को नाबालिग के माता-पिता ने थाना बिलखिरिया मे रिपोर्ट लिखवाई कि उक्त दिनांक को करीब रात्रि 9 बजे के करीब कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है. तथा उसके पडोस मे रहने वाली ज्योति का परिवार भी अपने घर मे ताला लगाकर गायब हो गए है और उसकी बेटी को शायद वहीं लोग लेकर गए होंगे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज विवेचना प्रारम्भ की. विवेचना के दौरान पुलिस ने बीस तारीख को नाबालिग को आरोपी के पास से विदिशा से बरामद किया था..
बरामदी के बाद पूछताछ के दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी वीरू वाल्मीकी को वह करीब एक साल से जानती थी जिसके चलते उनकी दोस्ती हो गई थी. घटना दिनांक को वह आरोपी के साथ बस से विदिशा गयी थी और वहा हम लोग आरोपी के जीजाजी के घर पति पत्नी की तरह लेने लगे थे. जिसके आधार पर बिलखिरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)एन, एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था. विवेचना बाद पुलिस ने प्रकरण का चालान अदालत मे पेश किया था.