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“अवयस्‍क को शादी का झाँसा देकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले अभियुक्‍त को हुआ तिहरा आजीवन कारावास”

विधिक संवाददाता
इंदौर १७ अगस्त ;अभी तक ;   जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 13.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) सुश्री सविता जड़ि‍या, इंदौर ने थाना विजय नगर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 148/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त रामदास उर्फ अंकित, उम्र 22 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376(2)(N), व धारा 5(L)/6, 5(J)(ii))/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में पृथक्-पृथक्‍ तिहरा आजीवन कारावास तथा धारा 450 भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई।
                     नोट :-  प्रकरण में पीड़ि‍ता अपने कथनों से मुकर जाने के बावज़ूद भी वैज्ञानिक साक्ष्‍य एवं अन्‍य साक्ष्‍यों के आधार पर एवं अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को मज़बूती से रखते हुए उक्‍त प्रकरण में आरोपी को सजा करवाई।
                                  घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2021 को पीड़िता ने थाना विजय नगर में इस आशय का लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.02.2021 को दोपहर 01:00 बजे वह घर से कोचिंग जा रही थी, तभी उसे पूर्व से परिचित आरोपी मिला और पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो उसने बोला कि वह कोचिंग जा रही है तो आरोपी बोला कि वह उसे देवास घुमा लाता है, जिस पर उसने कहा कि उसने घर वालों से नहीं पूछा है, फिर आरोपी ने कहा कि वह उसे थोड़ी देर बाद छोड़ देगा और अपने साथ देवास लेकर गया तथा देवास में उसे मंदिर के दर्शन कराकर वापस इंदौर अपने घर छोड़ दिया। उसी दिन रात करीब 11:30 बजे उसके माता-पिता ड्यूटी गये थे, तभी आरोपी उसके घर आया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये तथा उससे बोला कि वह उसे अच्छी लगती है, शादी करना चाहता है, उसने यह बात किसी को बतायी तो वह उसे बदनाम कर देगा, डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बतायी। उसके बाद आरोपी अंकित ने दो-तीन बार और उसके घर आया तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी तो उसके माता-पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गये, जहाँ पता चला कि वह गर्भवती है। उसके माता-पिता के पूछने पर उसने आरोपी अंकित के विरुद्ध थाना विजय नगर पर शिकायत की। उक्त आवेदन-पत्र पर से अभियुक्त अंकित के विरुद्ध थाना विजय नगर पर अपराध क्रमांक 439/2021 पर धारा 450, 376(2)(N) भा.दं.सं. एवं धारा 5(L), 5(J)(ii) पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात् भा.द.सं. की धारा 376(2)(H), 376(2)(K) भा.दं.सं. के अपराध बढ़ाते हुए अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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