प्रदेश

“अवयस्‍क बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले अभियुक्‍त को हुआ सश्रम आजीवन कारावास”

विधिक संवाददाता
इंदौर २१ अगस्त ;अभी तक ;   जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 14.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) सुश्री सविता जड़ि‍या, इंदौर ने थाना खुड़ैल के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 199/2022 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त जीवन, उम्र 22 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को धारा 376(2)(N), 376(3) भा.दं.‍सं. व धारा 5(L)/6, 5(J)(ii))/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में पृथक्-पृथक्‍ सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई।
                            नोट :-  प्रकरण में पीड़ि‍ता अपने कथनों से मुकर जाने के बावज़ूद भी वैज्ञानिक साक्ष्‍य एवं अन्‍य साक्ष्‍यों के  आधार पर एवं अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को मज़बूती से रखते हुए उक्‍त प्रकरण में आरोपी को  सजा करवाई।
                                  घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.05.2022 को थाना खुड़ैल में पीड़िता ने यह रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसके घर में शौचालय नहीं होने से वह शौच करने के लिए गाँव के बाहर नाले के पास जाती है। आज से करीब चार माह पहले ठंड के समय वह शाम को शौच करने गई थी, तब उसे जीवन मिला था और उसने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद उसे धमकी दी थी कि उसके घर में किसी को भी यह बात बतायी तो उसे जान से खत्म कर देगा, डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताती थी। जीवन ने ऐसा उसके साथ तीन-चार बार किया है। कुछ दिन से वह बीमार रहने लगी और उसका पेट बढ़ने लगा तो उसकी मम्मी और बुआ उसे डॉक्टर के पास लेकर गयी, जहाँ डॉक्टर ने उसे गर्भवती होना बताया, फिर उसकी मम्मी और बुआ के पूछने पर उसने घटना उन्हें बतायी। फिर थाने पर बुआ एवं मम्‍मी के साथ रिपोर्ट करने आयी, उक्‍त सूचना पर से थाना खुड़ैल में अपराध क्रमांक 318/2022 में अभियुक्त जीवन के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 376(2)(N), 376(3), 506 भा.दं.सं., 5(L)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत 5(J)(ii))/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध की धारा बढ़ाते हुए अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

Related Articles

Back to top button