गांजा की अवैध खेती करने वाले को दो वर्ष का कारावास पच्चीस हजार का लगाया जुर्माना
दीपक शर्मा
पन्ना ३१ जुलाई ;अभी तक; गांजा की अवैध खेती करने वाले आरोपी रमाकांत बहोरे को विशेष न्यायधीश इंद्रजीत रघुवंशी एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय द्वारा दो वर्ष का कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है।
मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.12.2018 को उपनिरीक्षक नम्रता सोधिया ने थाना गुनौर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया कि दिनांक 20.12.2018 बजे मुखबिर से प्राप्त सूचना ग्राम जूडीतपे में रमाकांत बोहरे, हल्काई दहायत के घर के आंगन में अवैध मादक पदार्थ गांजा के हरे पौधे लगाकर बिकी कर धनोपार्जन करने की सूचना की तस्दीक एवं जप्ती कार्यवाही हेतु मय हमराही बल के ग्राम जूडीतपे पहुंचकर संदेही रमाकांत बोहरे को उसके घर से तलब किया था। जिसके पास से गांजा 14.570 किलोग्राम पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना गुनौर में अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी. एस. एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। आरोपी को गिरफतार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त मामले मे आरोपी को माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रमाकांत बोहरे को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।