प्रदेश
हिन्दू जागरण मंच संयोजक पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को सश्रम कैद
अरुण त्रिपाठी
रतलाम,१२ जुलाई ;अभी तक; हिंदू जागरण मंच के नेता राजेश कटारिया पर गोली चलाकर जानलेवा हमले का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। दंडित किए गए आरोपी विवादित संगठन सूफा से जुडे रहे है।
अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 29 जुलाई 2013 को राजेश कटारिया पर दो अज्ञात बदमाशों ने फायर किया था। इस हमले में वे बाल-बाल बच गए थे। स्टेशन रोड पुलिस ने भादंवि की धारा 307, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की, तो पाया कि उक्त हमला समीर उर्फ राजा बारिक पिता हनीफ खान निवासी न्यू काजीपुरा व शाहिद खान उर्फ शाहिद हाली पिता हनीफ खान निवासी शेरानीपुरा ने किया था। पुलिस पूछताछ में उन्होंने रिजवान शेरानी व अनवर मेवाती के भी वारदात में शामिल होने की जानकारी दी। रिजवान कपिल राठौड़ की हत्या के मामले में जेल में था, जबकि अनवर सऊदी अरब में था। उन्होंने कटारिया पर हमले की योजना हिंदू संगठन नेता स्व. कपिल राठौड़ सहित अन्य को संरक्षण देने और जेल में विवाद से नाराज होकर बनाई थी।
न्यायालय ने 33 वर्षीय समीर उर्फ राजा बारिक पिता हनीफ खान निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307 में दस वर्ष की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 32 वर्षीय रिजवान पिता रमजानी खान, निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 में तीन व पांच वर्ष कैद के साथ 500-500 रुपये अर्थदंड दिया। 41 वर्षीय असजद उर्फ अज्जत पिता जहूर खान निवासी शेरानीपुरा को भादवि की धारा 307, 120 बी में दस वर्ष, आर्म्स एक्ट की धारा 25 में तीन वर्ष व 500-500 रुपये जुर्माने और 32 वर्षीय शाहिद पिता फरीद खान निवासी जयभारत नगर को 25 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कैद के साथ 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में 42 वर्षीय अनवर उर्फ अन्नू पिता युसूफ खान निवासी आनंद कालोनी को दोषमुक्त किया गया है।
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