प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत तीन को  उम्र कैद की सजा

मयंक शर्मा

खंडवा  ९ सितम्बर ;अभी तक; प्रेमी के लिए पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नि सहित  तीन लोगों को कोर्ट ने शुक्रवार को यहां उम्र कैद की सजा सुनाई।

पेरवी  कर रहे प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक अभय जैन ने बताया कि
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्राची पटेल ने दोषियों में शमिल आरोपी लालजी, बसंत और फूलवती को सजा के साथ तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। श्री दुबे ने बताया कि कोर्ट में फूलवती व लालजी की काल डिटेल व किशन के भाई-बहन की गवाही ने आरोपियों का दोष साबित में मददगार रही।   हत्या की वजह पत्नी के अवैध संबंधों की भनक पति को लगना थी। इसी कारण पत्नी ने साजिश रची। उसने प्रेमी व एक अन्य साथी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि घटना दिवस 18 जुलाई 2022 को भूतनी गांव में रहने वाले किशन का शव खेत के पास मिलाउ था। जांच में पता चला कि किशन की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन की तो पता चला कि मृतक किसन की पत्नी फूलवती लगातार लालजी के संपर्क में रही । मौत के पहले से दूसरे दिन तक लालजी से उसकी बातें हो रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने फूलवती व लालजी को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने हत्याकांड की कहानी बयां की। भूतनी गांव का लालजी पिता परसराम व बसंत पिता हरिराम दोस्त थे। लालजी किशन के घर अकसर आता रहता था। इस बीच लालजी की किशन की पत्नी फूलवती से बातचीत होने लगी। मोबाइल पर दोनों बात करने लगे। एक-दूसरे से प्रेमप्रसंग हो गया। इस बात की भनक किशन को लग गई।
साजिश के तहत आरोपियो ने किशन को शराब पीने के बहाने खेत पर बुलाया। नशा होने के बाद बसंत ने किशन के हाथ पकड़ लिए। फिर लालजी ने उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने किशन के कपड़े निकालकर पत्नी फूलवती को देकर कहा कि हमने उसे मार दिया है। काल डिटेल और गवाहों की साक्ष्य से  एक साल के अंदर पुलिस की जांच व कोर्ट के अंदर ट्रायल पूरा हो गया।