प्रदेश

रूपये लूटकर हत्या करने वाले आरोपी असफाक को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

मयंक शर्मा

खंडवा ११ जनवरी ;अभी तक;  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खण्डवा श्री सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा आरोपी असफाक पिता ईशाक उम्र 24 साल निवासी मधेला को धारा 397 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन कस्रावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा० जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार पटेल द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि, फरियादी लखन चौहान ने थाना मोघट रोड खण्डवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनाक 08.03.2019 को दोपहर में उसके साले आनंद का फोन आया कि पिताजी (मृतक सनोहरसिंह) कल गेहूं बेचने खण्डवा गया था जो अभी तक घर नही आया है जिस पर फरियादी लखन उसकी पत्नी शानू को लेकर मृतक के गांव गोकुलगांव के लिये निकले तो मथेला में नागराज की कुटीर को पीछे गोकुलगाव रोड पर लोगों की भीड देखकर वे लोग रूके, जाकर देखा तो मृतक सनोहरसिंह की लाश गढ्ढे में पड़ी हुई थी जिसके सिर पर पत्थर व ईंट पड़ी थी व चोटों से खून निकल रहा था पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर आकर कार्यवाही की और अज्ञात को विरूद्ध धारा 302 भादवि का प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया कि मृतक सनोहरसिंह ने खण्डवा में 20 क्विंटल गेहू पिकअप लोडिग वाहन में भरकर अनाज मण्डी बेचने आया था और उसका नगद भुगतान 30,000/- रूपये उसे मिले थे और गाजी का भाडा 1,000/- रूपये उसने दिया था और किराना उधारी के 12,000/- उसने दिये थे तथा शेष रूपये उसको पास ही थे तथा साक्षी सदाशिव पाल ने बताया कि उसको मृतक सनोहरसिंह को भूसे के पैसे देना थे तो उसको मृतक ने फोन लगाकर गोकुलगांव पुलिया के पास बुलाया था यह वहां पर गया तो मृतक सनोहरसिंह शराब पिया हुआ था तथा उसके साथ में गाय का असफाक भी था मृतक ने उसे बताया कि उसने गेहू बेचकर आया है और उसके पास गेहू के रूपये है, इसलिये उसे भूसे के पैसे अभी नहीं चाहिये बाद में दूसरे दिन उसे मालूम पड़ा कि सनोहरसिंह की किसी ने ईट पत्थर मारकर सिर कुचलकर हत्या कर दी उसकी लाश नागराज की कुटीर के पास बने गढ्‌ढे में पड़ी मिली। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान असफाक, रसीद एवं शेख जमील से पूछताछ की पूछताछ में इनके द्वारा बताया कि मृतक के गेहू के 21,000/- रूपये इन्होने उसके साथ ईट पत्थरों से मारपीट कर लूट लिये और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी असफाक का डीएनए परीक्षण भी कराया डी.एन.ए. रिपोर्ट में आरोपी असफाक के बाल मृतक सनोहरसिंह की हथेली के नीचे पाये गये थे तथा आरोपी शेख जमील फरार है तथा आरोपी रसीद को न्यायालय ने दोषमुक्त किया।

 

Related Articles

Back to top button