कांग्रेस नेता राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी हत्याकांड में चार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
सिद्धार्थ पांडेय
जबलपूर १२ फरवरी ;अभी तक; कांग्रेस नेता राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधिष ने चार आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तीन आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त किया है। फरारी के दौरान नरसिंहपुर पुलिस ने दो आरोपियों का एनकाउटर कर दिया था तथा एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्रातंर्गत कुम्भारे हेल्थ क्लब के समीप में 4 जनवरी 2017 को ताबडतोड गोली मारकर कांग्रेस नेता राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी की हत्या कर दी गयी थी। यादव कालोनी निवासी विजय यादव मृतक कुक्कू पंजाबी और राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा के बीच रेलवे रैक के ठेके को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इतना ही नहीं विजय यादव व कुक्कू के बीच वर्चस्व की जंग भी छिड़ी हुई थी। जिसके कारण 26 दिसंबर 2016 को विजय यादव ने आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा, सौरभ और अभियुक्त सैयद सद्दाम के साथ मिलकर कुक्कू पंजाबी की हत्या करने के आशय से उसका पीछा किया। उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मोटर साइकल से आरोपी भोला उर्फ आनंद (अब मृत) तथा अभियुक्तगण अनुराग, रोहित राठौर और हिमांशु बाथम के द्वारा भी कुक्कू पंजाबी का पीछा किया गया, पंरतु कुक्कू पंजाबी के छिप जाने के कारण वे लोग कुक्कू पंजाबी की हत्या नहीं कर सके।
इसके बाद 4 जनवरी 2017 की रात को आरोपी विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ, आदेश सोनी, आनंद पांडे उर्फ भोला, अनुराग सिंह, रोहित राठौर, हिमांशु बाथम,समीर मुसलमान,पीयुष पांडे और बिन्नू विश्वकर्मा ने मोटर साइकल तथा कार से कुक्कू पंजाबी का पीछा किया। परिजात बिल्डिंग के पास कुक्कू व राजू मिश्रा आपस में बात कर रहे थे,तभी आरोपियों ने ताबड़ातोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि नरसिंहपुर पुलिस ने एनकाउटर में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय यादव तथा समीर मुस्लमान की मौत हो गयी थी। एक अन्य आरोपी भोला पांडे की मौत हो गयी है। आरोपी आदेष सोनी तथा बिन्नू विष्वकर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेष किये गये साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैय्यद सद्दाम को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में आरोपी सतीष उर्फ विनय यादव, पीयुष पाण्डे एवं मोनु उर्फ प्रशांत सबलोक को दोषमुक्त किया है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।