प्रदेश
हत्या के ग्यारह आरोपियों को आजीवन कारावास
संतोष मालवीय
भोपाल २९ फरवरी ;अभी तक; पुराने विवाद को लेकर युवक की चाकू, छुरी और डंडों से एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी अजय भूरा, सागर मीणा, रुपेश विछेले, दीपक, संदीप, रवि जिक्सर, खुजाल उर्फ अरुण सिंह, चिन्ना उर्फ कालू , यश ,रॉकी और अनिल गौतेले को अपर सत्र न्यायाधीश सचिन कुमार घोष कि अदालत ने गुरुवार को सभी को हत्या के आरोप मे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्छ कि ओर से इस्लाम अहमद सिद्दीकी और मुसर्फूर सिद्दीकी ने पैरवी कि.
अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2020 को रात के 10 बजे फरियादी अमित कनाडे ने आरक्षी केंद्र शाहजहांनाबाद भोपाल में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं अपने भाई अजय कनाडे उर्फ अजय चोटी और प्रकाश कनाडे स्कूटर से शाहजहांनाबाद जा रहे थे। भोपाल गेट के पास तीन मोटर साईकिल पर आए आरोपियों ने चाकू ,छुरी और डंडों से मारपीट कर उसके भाई अजय कनाडे उर्फ अजय चोटी की हत्या कर दी और मुझे तथा प्रकाश को घायल कर दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरूद्व भादंसं की धारा 294,149,323 एवं 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण की विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी ने जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जहाँ प्रकरण मे आयी गवाही और साक्छय को ध्यान मे रखते हुए अदालत सभी उक्त सजा से दंडित किया है.