प्रदेश

पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

मयंक शर्मा

खंडवा १९ जुलाई ;अभी तक;  मोगरी से पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति शिवकरण कोरकू (37) निवासी ग्राम छापाकुंड  को मंगलवार को हरसूद कोर्ट ने उम्र कैद का फैसला सुनाया। सजा अपर सत्र न्यायाधीश आशीष दंवडे ने दी।  आरोपी को एक हजार रूपए के जुर्मानें से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रविंद्र पंवार ने की।

उन्होने  बताया कि घटना 4 नवंबर 2018  दोपहर की है। आरोपी शिवकरण ने उसकी पत्नी सेवंतीबाई को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों शराब का नशा करते थे। विवाद के दौरान भी दोनों ने शराब पी रखी थी। मामूली झगड़ा हुआ और शिवकरण ने मोगरी से पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई।  हरसूद पुलिस ने मौके पर जाकर साक्ष्य एकत्र किए और मृतिका का पीएम कराया।ग्राम के ही चश्मदीद गवाह  संतोष ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपी शिवकरण के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया। विवेचना पूर्ण कर डायरी न्यायालय में पेश की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी और मृतिका की मेडिकल रिपोर्ट सहित घटनास्थल के साक्ष्य रखें। प्रत्यक्षदर्शी संतोष के बयान हुए। आरोपी शिवकरण को उम्रकैद की सजा दिलाने में यहीं साक्ष्य आधार बने।

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