प्रदेश

पूर्व पार्षद और साथी को हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

अरुण त्रिपाठी

रतलाम, 19 जून ;अभी तक;  फार्म हाउस पर पार्टी के दौरान गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पूर्व पार्षद पंकज उर्फ बंटी उम्र 42 वर्ष पिता नारायण पड़ियार (माली) निवासी शांतिनगर और नीरज उम्र 26 वर्ष पिता राजेश सांखला निवासी लंबी गली, थावरिया बाजार रतलाम को दोषी पाया गया है। दोनो को जिला न्यायालय में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने मंगलवार देर शाम  उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 27 अगस्त 2018 का है।

अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना ने बताया कि 27 अगस्त 2018 की रात तत्कालीन पार्षद पंकज पड़ियार ने जुलवानिया स्थित फार्म हाउस पर दाल-बाटी की पार्टी की थी। इसमें राकेश उम्र 30 वर्ष पिता ओमप्रकाश राठौर निवासी नागदा, उसका साला विजय राठौड उम्र 19 वर्ष पिता रामविलास राठौड निवासी मुखर्जी नगर और नीरज सांखला शामिल हुए थे। राकेश राठौड़ सामने खेत में चला गया था और जब वापस लोटा, तो आरोपी पंकज ने यह कहते हुए उस पर फायर कर दिया कि बहुत होशियार बनता है। गोली लगते ही राकेश की मौत हो गई थी। मृतक के साले विजय की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया था। घटना स्थल से चले हुए कारतूस का खोखा, खून आलूदा मिट्टी, शराब की बोलते व अन्य सामग्री जब्त किए गए थे।

पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर पंकज पड़ियार व नीरज साखला को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने दोनो को भादंवि की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अवैध हथियार रखने पर पंकज को आम्र्स एक्ट की धारा 27 (1) तथा नीरज को धारा 25 (1-ख) (क) में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये का जुर्माने से भी दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की पैरवी अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना ने की।

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