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नेपाली महिला की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १३ अगस्त ;अभी तक ; जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 10.08.2024 को माननीय न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, इंदौर ने थाना राऊ, जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 500/2022 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विरेन्द्र पिता भगवानसिंह लोधी, उम्र- 24 वर्ष, निवासी- सागर को धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तथा कुल 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला इंदौर के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अविसारिका जैन द्वारा की गयी।
अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2022 को शाम 17:40 बजे थाना राऊ पर सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती कृष्णा के पति गोविंद पिता स्व. खड़कवाल रसाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी कि वह गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ, जिला इंदौर में रहता है तथा वॉटरफॉल रेस्टोरेंट पिगडम्बर में खाना बनाने का काम करता है। उसकी शादी कृष्णा रसाली से 4 साल पूर्व हुयी थी। उसकी पत्नी गाँव मल्हारानी राज्य (नेपाल) में रहती थी। वह तीन माह पूर्व ही उसकी पत्नी को इंदौर लेकर आया था और गुरुकुल कॉलोनी लुनियापुरा राऊ में अब्दुल साजिद के मकान में किराये से निवास कर रहे थे। उसकी पत्नी घर पर रहकर घरु काम करती थी। दिनांक 04.03.2022 को उसकी माँ अमृता उन्हें मिलने आयी हुयी थी। वह उसकी माँ को छोड़ने के लिये वह 11:00 बजे के आसपास इंदौर गया हुआ था। कमरे पर उसकी पत्नी कृष्णा अकेली थी। उसने पत्नी कृष्णा को फोन लगाकर बताया कि वह सीधे होटल, पिगडम्बर पर आ गया है तो वह बोली की ठीक है। उसके 10 मिनट बाद (फरियादी को) पड़ोसी ने बताया कि जल्दी घर पर आओ, उसकी पत्नी कृष्णा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट में चाकू मार दिया है तो उसने उसके सेठ व उसके साथ काम करने वालों को घटना बतायी और वे तीनों तत्काल उसके घर पहुँचे जहाँ पर पत्नी फर्स पर लेटी और खून बह रहा था, उसने बात करने की कोशिश की पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर उसे इलाज हेतु मीनेष अस्पताल गोल चौराहा, राऊ लेकर आये, जहाँ उसका इलाज चालू हुआ तब पत्नी से बात करने पर उसने बताया कि जब मैं कपड़े डालकर नीचे कमरे में पहुँची तभी एक अज्ञात व्यक्ति मुँह पर कपड़ा बांधे सफेद शर्ट व नीला पेंट पहने आया और जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार दिया और चाकू मारकर भाग गया। मैं कुछ समझ पाती चाकू लगने से मैं नीचे गिर गयी। उक्त सूचना की देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी एवं इलाज के दौरान आहत कृष्णा की मृत्यु हो गयी, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान सी.सी.टी.वी. फूटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।