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“शराब पीने से मना करने पर छत से धक्‍का देकर हत्‍या करने वाले आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास”

विधिक संवाददाता
इंदौर १७ अगस्त ;अभी तक ;   जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 14.08.2024 को माननीय न्यायालय पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश, डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर श्री निशीथ खरे, ने थाना महू के अपराध क्रमांक 286/2020 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍तगण 1. मंगेश मकवाना, पिता सुरेश मकवाना, उम्र 45 वर्ष 2. धन्‍नालाल पिता अमरसिंह गोयल निवासीगण महू को धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 3000-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आनंद नेमा, डॉ. अंबेडकर नगर द्वारा की गई।
नोट :-  अभियुक्‍त अर्जुन पिता मांगीलाल फरार होने से उसके विरुद्ध मामला विचारण में हैं।
                                 अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना महू के उप-निरीक्षक देवेश पाल थाने के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 52 दिनांक 26.07.2020 की सूचना पर एम.वाय. अस्पताल इंदौर पहुँचे जहाँ लक्की उर्फ अमन ने घटना के संबंध में रिपोर्ट करते हुये बताया कि शाम करीब 08:30 बजे सोनू, उसके घर पर आया था, वह काम खत्म करके ऊपर छत पर बैठने चले गये। वह दोनों छत पर पीछे वाले किनारे पर बैठे थे। छत जमीन से 20-22 फीट ऊपर है। छत पर उसी समय किरायेदार धन्नालाल, उसका साला मंगेश और अर्जुन आये और बैठकर शराब पीने लगे। उसने तीनों को शराब पीने से मना किया तो वह झगड़ा करने लगे। सोनू बोला कि आज के बाद शराब मत पीना तो अभियुक्त मंगेश बोला कि मेरी बहन का घर, मैं तो 10 बार आऊँगा तू होता कौन है। अभियुक्तगण मां-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर झगड़ा करने लगे और मंगेश ने सोनू को जान से मारने की नीयत से दोनों हाथों से धक्का दे दिया तो मृतक सोनू छत से नीचे आँगन में जमीन पर गिरा उसके बाद मंगेश ने मुझे भी धक्का दिया, लेकिन वह बच गया। वह दौड़कर नीचे पहुँचा तो देखा कि सोनू का सिर हैंडपंप व जमीन से टकराकर फट गया था और काफी खून निकल रहा था। उसने चिल्लाकर आसपास रहने वाले विक्की, शिवम, रिंकू, टिंकू को मदद के लिये बुलाया। शिवम की ‘फोर-व्हीलर गाड़ी से सोनू को इलाज के लिये चौइथराम अस्पताल ले गये, वहाँ से एम.वाय. अस्पताल इंदौर लेकर गये। घटना जयप्रकाश व ममता ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/2020 धारा 307, 323, 294, 34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। आहत सोनू की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से धारा 302 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्‍तगण को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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