आईटी पार्क व सिटी मामले में नये अनावेदकों को नोटिस जारी, जवाब पेष करने मिला चार सप्ताह का समय

  • सिद्धार्थ पांडेय
     जबलपुर एक सितम्बर ;अभी तक;  बरगी हिल्स के समीप प्रदेश सरकार द्वारा आईटी पार्क व सिटी के लिए जमीन आवंटित किये जाने संबंधित संज्ञान याचिका में नये अनावेदकों को नोटिस जारी किये गये है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विषाल मिश्रा की युगलपीठ जवाब पेष करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है।
                                     बरगी हिलस के समीप आईटी सिटी व पार्क के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि बरगी हिल्स का क्षेत्रफल लगभग सौ हैक्टेयर का है। बरगी हिल्स में तेंदुए सहित अन्य वन प्राणियों को देखा गया है, इसके अलावा बड़ी संख्या में पक्षी भी रहते है। मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लाखो रूपये व्यय किये गये थे और सैकड़ो की संख्या में परिवारों को विस्थापित किया गया था। बरगी हिल्स भी मदन महल पहाड़ी के पीछे का हिस्सा है। सरकार ने आईटी पार्क व आईटी सिटी स्थापित करने के लिए बरगी हिल्स में जो जमीन आवंटित की है, वह पर्यावरण के दृष्टि से सही नहीं है। आईटी पार्क व सिटी निर्माण के लिए ब्लास्ट कर पहाड़ी को समतल किया जा रहा है।
                                    याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से हलफनामा में जवाब मांगा था। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया था। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए उक्त मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करने के निर्देष दिये थे। युगलपीठ ने याचिका में अधिवक्ता दिनेष उपाध्याय को कोर्ट मित्र के रूप में नियुक्त करने के आदेष भी जारी किये थे।
    याचिका पर षुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान 6 षासकीय विभाग को बनाये गये अनावेदकों की तरफ से सरकार अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किये। युगलपीठ ने जवाब पेष करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।