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जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 विषय पर सेमिनार का आयोजन
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर ३ नवंबर ;अभी तक; पश्चिम रेल्वे मुख्यालय के उप मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री वेदपाल सिंह द्वारा रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, दाहोद में सतर्कता सेमिनार का आयोजन किया गया ।
सेमिनार में पश्चिम रेलवे मुख्यालय चर्चगेट के उप मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री वेदपाल सिंह द्वारा वर्कशॉप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जैसे पीआईडीपीआई क्या है?, पीआईडीपीआई की शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के बारे में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री वेदपाल सिंह ने बताया कि पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है तथा इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। पीआईडीपीआई शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ‘पीआईडीपीआई’ अंकित होना चाहिए। शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि बंद लिफाफे के अंदर लिखे पत्र में अंकित हाना चाहिए।
पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के बारे में जारी दिशानिर्देशों से भी सेमिनार के दौरान बताया गया। इस प्रक्रिया को मुख्यालय के सतर्कता विभाग की टीम द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताया गया।
सेमिनार के दौरान मुख्य कारखाना प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी कर्मचारी उपस्थित रहे।