प्रदेश

जिला पंचायत द्वारा अनियमितता पर 49 लाख रूपए से अधिक की राशि वसूली गई

दीपक शर्मा
पन्ना ८ जुलाई ;अभी तक;  जिला पंचायत पन्ना द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य में ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर 49 लाख 65 हजार 916 रूपए की राशि  वसूल की गई है। विगत 2 वर्ष में अनियमितता करने वाले सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत जांच उपरांत यह राशि वसूली की कार्यवाही की गई है।
                        इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों मंे कार्य न कराए जाने, बिना कार्य कराए राशि आहरित करने तथा मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित करने के फलस्वरूप वसूली कार्यवाही की गई है।
                            इस दौरान अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण सचिव राजू प्रजापति को निलंबित किया गया, जबकि रोजगार सहायक रामकुमार अहिरवार की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत देवलपुर के सचिव अशोक कुमार तिवारी द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने के कारण असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने तथा रोजगार सहायक योगराज विश्वकर्मा का 15 दिवस के मानदेय काटने की कार्यवाही भी की गई। पवई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बुधेड़ा के सचिव बृजेश चौधरी द्वारा कार्यों में अनियमितता बरतने पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत बड़ागांव के रोजगार सहायक विक्रम सिंह परमार द्वारा ग्राम पंचायत में स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितता पर एक माह के मानदेय की कटौती की गई।

 


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