प्रदेश
खनिज पत्थर गिट्टी क्रेशर का उत्खनन पट्टा निरस्त
आशुतोष पुरोहित
खरगोन 19 जुलाई ;अभी तक; कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने 21 मई 19 से 20 मई 29 तक 10 वर्षाें के लिए झिरन्या के गवला की शासकीय भूमि पर खनिज पत्थर गिट्टी क्रेशर का स्वीकृत उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि स्वीकृत उत्खनन पट्टा मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 के उपनियम (13), (19), 20 (क), (ग), (24) तथा नियम 33 के उपनियम (3) एवं (5) नियम 42 तथा अनुबंद्ध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की गई। उत्खनन पट्टा टंटूलाल हरि पगारे ग्राम मिटावल के पक्ष में 1 हे. क्षेत्र में स्वीकृत था।