किशोर न्याय बोर्ड परिसर में लगाया शिविर

दीपक शर्मा

पन्ना २१ अक्टूबर ;अभी तक; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा आज किशोर न्याय बोर्ड परिसर पन्ना में विधिक जागरूकता सह प्रशिक्षण शिविर का आयेजन किया गया। इस मौके पर प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड प्रीतम शाह द्वारा उपस्थित बालकों और उनके अभिभावकों को किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों व किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता प्रकरणों में पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने संबंधी अधिकार के बारे में बताया। साथ ही शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम निषेध अधिनियम और म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 की जानकारी देते हुए बालकों को आपराधिक मनोवृत्ति त्यागने के लिए प्रेरित किया। बोर्ड के सदस्य आशीष बोस ने बालकों संबंधी अधिकारों के विषय और बाल कल्याण समिति की भूमिका से अवगत कराया। जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार सिंह एवं पैरालीगल वॉलेंटियर आरती सिंह, बोर्ड की सदस्य संगीता रावत और बालकों के अभिभावकगण भी उपस्थित रहे।