अवैध रूप से सागौन की लकडी का परिवहन करने वाले आरोपीगणो को न्यायालय द्वारा एक वर्ष का सश्रम कारावास 

विधिक संवाददाता
सीहोर २६ अक्टूबर ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री जितेन्द्र सिंह परमार,  तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा 1- अभियुक्त.गण मतीम उर्फ मतीन खां, आत्मज चांद खां – 30 वर्ष, 2- अजरू उर्फ अजरूद्दीन,आत्मज इजराईल, 30 वर्ष, दोनों निवासी- ग्राम पाटनी,  तह.सीहोर ,जिला सीहोर को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर प्रत्येक आरोपीगण को म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधि. 1969 की धारा- 5(1) सहपठित धारा-16 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
                           सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-दिनांक 10/09/19 को परिक्षेत्र सहायक बलोंडिया श्री सुरेश चंद्र शर्मा, श्री विक्रांत चौधरी बीट गार्ड लोटिया, श्री कैलाश गोयल बीटगार्ड बलोडिया, श्री कमलेश वर्मा बीटगार्ड बाबडियाचोर, अशोक सिंह चौहान बीटगार्ड सालीखेड़ा रात्रि गस्त पर थे। गस्ती के दौरान रात्रि में 1:30 बजे ग्राम सोहनखेड़ा के पास देहरिया से सोहनखेड़ा मार्ग पर सामने से दो मोटर सायकल आती हुई दिखाई दी जिन्हें घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया। दोनों मोटर सायकल पर सागौन ईमारती चरपट बंधी हुई थी। एक मोटर सायकल सीडी डिलक्स लाल रंग की वाहन क्रमांक एमपी 37 एमबी-3221 मय 04 नग सागौन ईमारती चरपट के साथ मौके पर पकड़ा एवं एक अन्य मोटर साईकिल चालक मौके पर मोटरसाईकिल सीबीजेड हीरो होण्डा लाल रंग वाहन क्रमांक एमपी 04 एमएच 4109 मय 04 नग सागौन ईमारती चरपट मौके पर छोड़ कर भाग गया। मौके पर पकडे गये अपराधी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम मतीन आत्मज चाँद खां जाति मेवाती निवासी पाटनी एवं फरार अपराधी का नाम अजरू आत्मज इजराईल जाति मेवाती निवासी पाटनी बताया गया। पंचनामा उनके समक्ष लिखा गया जिसे पढ़ एवं सुनकर सही पाने के उपरांत अंगूठा एवं हस्ताक्षर किये गये। अनुसंधान के दौरान अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
                             शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई