डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रू जुर्माना

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर ६ जुलाई ;अभी तक;  अति. विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी दुर्गाषंकर पिता शवराम पाटीदार उम्र 35 साल नि0ग्रा0 नाटाराम थाना सीतामउ जिला मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 30.05.2014 को थाना नारायणगढ पर पदस्थ सउनि कैरूसिंह रावत को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम नाटाराम के अनवर पिता हुसैन मंसूरी व दुर्गाषंकर पिता शवराम पाटीदार दोनों एक ट्रेक्स पीकप लोडिंग वाहन में अवैध डोडाचूरा कटटो में भरकर प्याज के कटटों के नीचे छिपाकर ग्राम नाटाराम से बरूजना नारायणगढ होते हुवे विजयनगर राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने नाटाराम से निकलने वाले हैं। यदि शीघ्र बरूजना नारायणगढ रोड पर नाका बंदी की जावे तो सफलता मिल सकती है उक्त सूचना पर विष्वास कर कार्यवाही करते हुए मय फोर्स व पंचान के मुखबिर द्वारा बताये स्थान बरूजना रोड साबुखेडी फंटा पंहुचे। जहां आड में छिपकर इंतजार करते मुखबिर द्वारा बताये अनुसार बरूजना तरफ से सफेद पिकअप वाहन आते दिखी जिसे फोर्स की मदद से रोका तो लोडिंग वाहन में दो व्यक्ति बैठे थे जिसमें से ड्रायवर ने अपना नाम दुर्गाषंकर पिता शवराम पाटीदार होना बताया व पास बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनवर पिता हुसैन मंसूरी होना बताया जिन्हे मुखबिर सूचना से अवगत कराया व तलाषी ली। तलाषी के दौरान पिकअप में 15 प्याज के कटटों के नीचे रखे प्लास्टिक के 11 सफेद बोरों में कुल 5 क्विंटल डोडाचूरा भरा होना पाया गया। दोनों आरोपीगण से डोडाचूरा परिवहन के परमिट आदि का पूछते उनके द्वारा नही होना बताया। आरोपीगण का कृत्य धारा 8सी/15 एनडीपीएस के तहत दंडनीय होने से मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तषुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त कर थाने पर वापसी उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।