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प्राचार्य द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने का प्रकरण प्रकाश में आया

आनंद ताम्रकार

बालाघाट २६ जुलाई ;अभी तक;  मण्डला जिले के चटवा मार्ग स्थित कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने का प्रकरण प्रकाश में आया है।
पीड़िता की शिकायत और कोर्ट के आदेश के बाद महिला पुलिस बालाघाट ने प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पीड़िता द्वारा विगत 1 वर्ष से पुलिस में मामले की शिकायत कर रही थी लेकिन सुनवाई ना होने के कारण पीड़िता ने जिला न्यायालय में आवेदन दिया था।
न्यायालय श्री अविनाश छारी न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आदेश के बाद प्राचार्य योगेन्द्र कुमार पिता कारू दास डोंगरे उम्र 60 वर्ष के खिलाफ महिला थाना में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
महिला थाना प्रभारी सोनाली ढोक के अनुसार आरोपित मंडला जिले में निवासरत है जिसकी गिरफ्तारी के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्राचार्य के अलावा उसकी एक सहयोगी महिला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट के वार्ड नं.13 लुंबिनी नगर बुढी निवासी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार डोंगरे वर्तमान में मंडला के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है।
पीड़िता द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन के अनुसार पीड़िता की प्राचार्य डोंगरे और उसकी महिला साथी के माध्यम से पहचान हुई थी।
आरोपित ने स्थाई नोकरी का लालच देकर छात्रावास में ही महिला के साथ जबरदस्ती करते हुये उसका शारीरिक शोषण किया और विडियो बना लिया और विडियो के माध्यम से दबाव बनाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा है।
इस कार्य में महिला साथी प्राचार्य का सहयोग करती थी।
महिला थाना बालाघाट में दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 376(2) एन, 109,506,34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है।
अंजुल अंयक मिश्रा सीएसपी बालाघाट ने अवगत कराया की पीड़िता द्वारा छात्रावास में दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने का मामला आया है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है।

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