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माला टूटने की बात पर हुये विवाद में हत्या करने वाले आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १५ जुलाई ;अभी तक; – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 13.07.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान् गिर्राज प्रसाद गर्ग, सत्ताईसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, इन्दौर, जिला इंदौर ने थाना आजाद नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 68/2016 एवं न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 413/2016 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. बाबूलाल पिता रूपचन्द, उम्र 45 वर्ष, 2. बबलू उर्फ बल्लू पिता बुधिया, उम्र 41 वर्ष, निवासीगण मुसाखेड़ी, शांति नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर, को धारा 302 भारतीय दण्ड विधान में आजीवन कारावास व कुल 4000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री जी.एस. सिसोदिया द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2016 के 03:30 बजे प्राणघातक हमले में आई चोटों के उपचार हेतु आहत को 108 एम्बुलेंस द्वारा एम.वाय. अस्पताल भर्ती कराने की सूचना प्राप्तह हुई थी। सूचना पर से जाँच के दौरान घायल व्यक्ति की पहचान मुकेश पिता नानूराम निवासी शांति नगर इंदौर के रूप में हुई थी। मृतक मुकेश का आरोपीगण की गले की माला टूटने की बात पर विवाद हुआ था। आरोपीगण द्वारा मृतक का मोबाईल अपने पास रख लिया था और धमकी दी थी, कि आईन्दा दिखना मत नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। जब मृतक मुकेश अपना मोबाईल वापस लेने आरोपीगण के पास गया तो आरोपीगण द्वारा पत्थर से प्राणघातक चोट पहुँचाकर सड़क पर फेंक दिया था। उपचार के दौरान मुकेश की मृत्यु दिनांक 29.02.2016 को होने से अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307, 302, 34 भा.दं.वि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लिए गये अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला पाये जाने से उन्हें गिरफ्तार किया गया एवं अन्य संपूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया, जिस पर से अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।