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मंदिर की टी शर्ट पहनने पर धनराज की हत्या के आरोपी फिरोज को उम्र्रकैद की सजा
मयंक शर्मा
खंडवा २१ अगस्त ;अभी तक; जिला अदालत ने सेामवार को यहां नगर के बहुचर्चित धनराज कनाड़े हत्याकांड के आरोपी फिरोज उर्फ राजा पिता अकरम निवासी गुलमोहर कोलोनी खंडवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण में 2 अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट प्रकाशचंद्र आर्य ने कहा कि हत्याकांड के पीछे शहर में धार्मिक उन्माद फैलाने का मकसद था। मुख्य आरोपी फिरोज उर्फ राजा को फरार होने में मदद करने वाले सह आरोपी सोहेल उर्फ सोनू पिता मुबारिक चैहान (23) निवासी कब्रिस्तान रोड एवं अशफाक सिगड को भी आरोपी बनाया था। आरोपियों ने कबूला था कि 20 जुलाई 2020 को घासपुरा स्थित रेलवे माल गोदाम में हुए हत्याकांड की रंजिश में वारदात की थी।
केस में पैरवी उप संचालक अभियोजन एमएल सोलंकी ने की। उन्होने बताया कि घटना दिवस , 10 अगस्त 2020 को पंधाना रोड स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने धनराज पिता भैय्यालाल कनाड़े की हत्या कर दी गई थी। दुबे कालोनी निवासी धनराज सुबह 7 बजे के करीब मंडी से सब्जी खरीदकर जा रहा था। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। उस दौरान शहर में बदले की भावना में लगातार तीन हत्याकांड हुए थे। धनराज की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। सिर्फ यह था कि वह महादेवगढ़ मंदिर के संगठन की टी-शर्ट पहना हुआ था।
न्यायालय ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि, यह कृत्य समाज के लिये हितकर नहीं है। ऐसे अपराधों से समाज पर कुठाराघात पहुंचता है। इसलिये ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधी को न्यायोचित दण्ड अधिरोपित किया जाना वर्तमान सामाजिक परिवेश में अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि ऐसी घटनाओं से समाज में भय का वातावरण निर्मित होता है।