प्रदेश

जमीन विवाद में मारपीट करने पर एक एक वर्ष का कारावास

महावीर अग्रवाल
मंदसौर २० जुलाई ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री प्रवीण कुमार सोंधिया साहब द्वारा आरोपीगण 01) दिनेष पिता कमल लाल 02) कमल पिता रामलाल 03) भूली बाई पति फकीरचंद 04) अंगूर वाला पति नागूलाल उर्फ नागेश्वर 05) नागूलाल उर्फ नागेश्वर पिता कमल लाल 06) श्यामा बाई पति सुरेश सभी निवासीगण ग्राम करनाखेडी जिला मंदसौर को अपराध में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष के कारावास से दण्डित किया।
                         अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि  दिनांक 31.07.2014 को सुबह 08 बजे फरियादी बापूनाथ अपने परिवार के साथ टेक्टर किराये से लेकर जमीन पर कृषि कार्य कर रहा था, तभी सभी आरोपीगण एकमत होकर आये और फरियादी को बोले की यह जमीन हमारी है और टेक्टर चलाने से मना किया, फिर आरोपीगण ने एकमत होकर उनके साथ मारपीट की। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना भावगढ़ पर की, जिस पर से थाना भावगढ़ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
                         प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।

 


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