प्रदेश
मोटर साइकिल चुराने वाले आरोपी को हुआ 18 माह का कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर २९ अगस्त ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 25.08.2023 को माननीय न्यायालय श्री शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना बाणगंगा के प्रकरण क्रमांक 3106/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विशाल वर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी – बाणगंगा, इंदौर, जिला इन्दौर को धारा 379 भा.दं.वि. में 18 माह का कारावास तथा कुल 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर द्वारा की गई।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 27.07.2021 को शाम 06:00 बजे उसकी मोटर साइकिल होंडा सीबी शाईन एमपी 09 बीबी 8418 उसके घर लॉक कर खड़ी थी सुबह आकर देखा तो उक्त मोटर साइकिल अपने स्थान पर नहीं थी। कोई अज्ञात बदमाश मोटर साइकिल चुराकर ले गया आसपास तलाश की नहीं मिली। उक्त सूचना पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.वि. की रिपोर्ट पंजीबद्ध की। बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।