प्रदेश
मुन्ना भाई आरक्षक को सात साल की कैद
संतोष मालवीय
भोपाल १७ अक्टूबर ;अभी तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने मंगलवार को मुन्ना भाई आरक्षक बृजेन्द्र रावत व सॉल्वर संदीप प्रसाद नायक को दोषी ठहराते हुए सात सात साल की कैद के साथ दस दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोक अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की ओर से घटना इस प्रकार से है कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थीं। परीक्षा में आरक्षक के पद पर चयनित बृजेंद्र रावत ने साल्वर संदीप प्रसाद नायक को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर आरक्षक के पद पर चयनित हुआ था। इस संबंध में एसटीएफ भोपाल को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जॉच उपरान्त आरोप सही पाये जाने पर आरोपीगणों के खिलाफ एसटीएफ पुलिस ने वर्ष 2020 में इनके खिलाफ भादसं की धारा 419, 420, 467, 468, 471 तथा मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3(घ)/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया था।
विवेचना उपरान्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं पाये गये साक्ष्यों के आधार पर दोनो आरोपियों को उक्त धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।