नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास  

महावीर अग्रवाल
मंदसौर १२ अक्टूबर ;अभी तक;  विषेष न्यायधीष  पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी ओमप्रकाष पिता मोहनलाल मेघवाल उम्र 25साल नि0 मंडिया सदर पाली राजस्थान को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि पीडिता के पिता द्वारा थाना अफजलपुर पर उसकी लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा फरियादी की गुमषुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया विवेचना के दौरान दिनांक 02.06.2022 को पीडिता को अभियुक्त ओमप्रकाष के कब्जे से ग्राम मण्डिया थाना थाना सदर पाली राजस्थान से दस्तयाब कर उसके कथन लिये गए पीडिता ने अपने कथनों में अभियुक्त ओमप्रकाष द्वारा उसे बार-बार फोन करके बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाना और उसके साथ कई बार गलत काम(दुष्कर्म) करना बताया जिस पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354(डी), 366, 376(2)(एन) भादवि, पॉक्सो एवं एससी एसटी की धाराओं का इजाफा किया गया। बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।